Ranchi: लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए रांची सिविल कोर्ट स्थित PMLA की विशेष अदालत का रुख किया है। कारोबारी काम के सिलसिले में उन्हें दुबई जाना है। इसके लिए उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की अनुमति मांगी है।
विदेश यात्रा की अनुमति से संबंधित याचिका पर PMLA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब अदालत इस मामले में 20 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी।
जमानत की शर्त के तहत लेनी होगी कोर्ट की अनुमति
विष्णु अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वर्ष 2023 में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों में यह भी शामिल है कि उन्हें देश से बाहर जाने से पहले ट्रायल कोर्ट यानी PMLA की विशेष अदालत से अनुमति लेनी होगी। इसी शर्त के तहत उन्होंने दुबई यात्रा की अनुमति के लिए अदालत में आवेदन दिया है।
चेशायर होम रोड की जमीन से जुड़ा है मामला
विष्णु अग्रवाल पर रांची के बड़गाई अंचल स्थित चेशायर होम रोड की जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार, विवादित जमीन बड़गाई अंचल के खाता नंबर 37 में स्थित करीब एक एकड़ के कीमती भूखंड से जुड़ी है। अब सबकी नजरें PMLA कोर्ट के 20 अगस्त को आने वाले फैसले पर टिकी हैं। अदालत यह तय करेगी कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल को व्यापारिक कार्य के लिए दुबई जाने की अनुमति दी जाती है या नहीं।