झारखंड हाईकोर्ट में नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर सुनवाई, रोक से इनकार

Mahak Kumari
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रांची: झारखंड सरकार की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं और नियुक्ति विज्ञापनों को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने फिलहाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई करीब एक महीने बाद होगी।

22 भर्ती परीक्षाओं को किया गया है रद्द

दरअसल, राज्य सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके अलावा छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई, जबकि 17 अन्य भर्ती प्रक्रियाओं को जांच के दायरे में रखा गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों और अन्य प्रार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिन भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदन लिए जा चुके हैं और नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, उन्हें अचानक रद्द करने से हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ेगा।

20 अगस्त को तय हुई थी जल्द सुनवाई की तारीख

अभ्यर्थियों की ओर से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की थी। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा।

रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नियुक्ति से जुड़ा है मामला

बताया गया है कि याचिकाओं में से एक मामला रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अब राज्य सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद अदालत इस मामले के आगे के पहलुओं पर सुनवाई करेगी।

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