2 लाख रिश्वत मांगने के आरोपी SI मनोज कुमार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

Mahak Kumari
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रांची: झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी राहत मिली है. Jharkhand High Court की वेकेशन बेंच ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है. न्यायाधीश Rangan Mukhopadhyay की अदालत में मामले की सुनवाई हुई.

दरअसल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने केस नंबर 08/2025 में मनोज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था. गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने राहत दे दी.

केस कमजोर करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप

मामला गुमला के बीडीओ कार्यालय में कार्यरत राजू साव से जुड़ा है. आरोप है कि डुमरी थाना में दर्ज एक केस को कमजोर करने के लिए सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी.

ACB ने बिछाया था ट्रैप

शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले का सत्यापन किया और आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप ऑपरेशन भी चलाया. हालांकि, ACB की टीम ट्रैप के दौरान आरोपी को रंगे हाथ नहीं पकड़ सकी. इसके बाद से ही मनोज कुमार की गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई थी.

अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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