संजीवनी बिल्डकॉन भूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट सख्त, दो महीने में फैसला देने का निर्देश

Mahak Kumari
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रांची : संजीवनी बिल्डकॉन भूमि घोटाला से जुड़े मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका अनामिका नंदी की ओर से दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को निर्देश दिया कि वह मामले की मेरिट पर सुनवाई करते हुए दो महीने के भीतर आदेश पारित करे.

मामला बरियातू मौजा स्थित 38 डिसमिल जमीन से जुड़ा हुआ है. बताया गया कि एसएआर कोर्ट के आदेश को अनामिका नंदी ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चुनौती दी थी, लेकिन वहां सुनवाई करने से इंकार कर दिया गया था. इसके बाद अनामिका नंदी ने राहत की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने याचिका स्वीकार कर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्पष्ट निर्देश दिया कि तय समय सीमा के भीतर मामले का मेरिट के आधार पर निपटारा किया जाए.

याचिकाकर्ता अनामिका नंदी की ओर से अधिवक्ता विजयंत वर्मा ने अदालत में पक्ष रखा.

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