झारखंड कैबिनेट के 49 बड़े फैसले: 6 से 12 अगस्त तक मानसून सत्र, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा और AI वर्चुअल क्लासरूम को मिली मंजूरी

Mahak Kumari
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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, AI पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम योजना, शिक्षकों को 7वें वेतनमान के तहत पेंशन लाभ समेत कई अहम फैसले शामिल हैं।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल पांच कार्यदिवस होंगे।

विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह, अन्य गैर-संचारी रोगों तथा दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई है।

दूर-दराज के क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) के तहत एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 38 करोड़ 22 लाख 33 हजार रुपये तथा रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 40 करोड़ 14 लाख 96 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, डिग्री महाविद्यालय, बरही का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय, चंदवारा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

छात्र कल्याण से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए झारखंड छात्रावास पोषण योजना-2024 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। अब छात्रावासों के संचालन के लिए उपायुक्त स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का चयन किया जाएगा।

राज्य सरकार ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जो पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में लागू होगा।

सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों के हित में लिए गए फैसले के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक एवं पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से पूर्व हुई थी, उन्हें 1 जनवरी 2016 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के अनुरूप पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

आदित्यपुर नगर निगम के नए म्युनिसिपल भवन के निर्माण के लिए 39 करोड़ 67 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद ने प्रदान की है।

शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अगले पांच वर्षों के लिए AI पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत दो केंद्रीय स्टूडियो, पांच प्रमंडलों के डायट संस्थानों में पांच क्षेत्रीय स्टूडियो तथा राज्य के 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए कुल 176 करोड़ 7 लाख 85 हजार 560 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली-2004 में संशोधन करते हुए झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी गई है। वहीं, महाधिवक्ता कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए वरीय अपर महाधिवक्ता के दो अतिरिक्त पद, अपर महाधिवक्ता का एक अतिरिक्त पद, राजकीय अधिवक्ता का एक अतिरिक्त पद, सरकारी वकील के 44 अतिरिक्त पद तथा लॉ रिसर्च ऑफिसर के 15 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखंड कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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