लैब असिस्टेंट भर्ती विवाद: हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की

Mahak Kumari
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Ranchi: रांची में लैब असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को झटका लगा है। सुभाष कुमार दास समेत अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से अनुचित तरीके से बाहर कर दिया गया है।

हालांकि, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि सभी याचिकाकर्ताओं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दो बार मौका दिया गया था, लेकिन वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए।

कोर्ट ने आयोग की दलीलों को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जा सकती।

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