Ranchi: जिला बार एसोसिएशन (RDBA) के आगामी चुनाव को लेकर एडहॉक कमेटी ने अधिवक्ताओं के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। कमेटी ने साफ कर दिया है कि चुनाव में मतदान का अधिकार केवल उन्हीं वकीलों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मई 2026 तक अपने सभी बकाया शुल्क जमा कर दिए हों और जरूरी दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हों। तय समय सीमा के भीतर औपचारिकताएं पूरी नहीं करने वाले अधिवक्ता वोट डालने से वंचित हो सकते हैं।
BCI के रूल 40 का पालन जरूरी
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के रूल 40 के अनुसार किसी भी अधिवक्ता पर वित्तीय या अन्य प्रकार की देनदारी लंबित नहीं होनी चाहिए। इसी नियम के तहत एडहॉक कमेटी ने सभी सदस्यों को अपना रिकॉर्ड अपडेट करने और बकाया भुगतान जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
AIBE पास करने वाले वकीलों के लिए भी निर्देश
ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास कर लिया है, उन्हें अपने सभी संबंधित दस्तावेज झारखंड स्टेट बार काउंसिल से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम बार काउंसिल के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हो चुका है।
इन वकीलों पर लटक सकती है मतदान से बाहर होने की तलवार
एडहॉक कमेटी ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिवक्ताओं ने AIBE पास नहीं किया है, जिनका रूल 40 के तहत बकाया बाकी है या जिनका वेरिफिकेशन फॉर्म अधूरा अथवा समय पर जमा नहीं हुआ है, उन्हें आगामी रांची जिला बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा।