Ranchi: कुख्यात अपराधी मोहम्मद अमजद उर्फ अमजद गद्दी से जुड़े रंगदारी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। लातेहार जेल में बंद अमजद गद्दी ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर राहत की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आरोपी की TIP (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड) पहचान कराने का आदेश दिया।
यह मामला लातेहार थाना कांड संख्या 37/2020 से संबंधित है, जिसमें अमजद गद्दी और अन्य आरोपियों पर रंगदारी मांगने का आरोप है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि इस मामले के अन्य सभी आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समान आधार पर अमजद गद्दी को भी बेल दी जानी चाहिए।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी की पहचान कराना आवश्यक है और इसके लिए TIP कराए जाने की जरूरत है। अदालत ने इस दलील को उचित मानते हुए पहचान परेड कराने का निर्देश दिया। अब TIP की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।