रांची: झारखंड में JSSC की परीक्षाओं और JSSC-CGL परीक्षा के बाद हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के खिलाफ 191 प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मंगलवार को इन सभी याचिकाओं पर जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता एवं वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन और दीपांकर राय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
याचिका दाखिल करने वालों में आकाश गौरव एवं अन्य शामिल हैं। ये सभी JSSC-CGL परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर नियुक्त हुए नवनियुक्त अफसर हैं। इससे पहले सोमवार को भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नियुक्तियां रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाले 284 प्रार्थियों को राहत दी थी। अब 191 और चयनित अभ्यर्थियों को भी कोर्ट के आदेश से राहत मिली है। मामले में राज्य सरकार के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी।