Ranchi : स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड में आरोपी मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है. साथ ही आरोपियों को नोटिस भी जारी किया गया है.
यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच में हुई. आरोपी पक्ष की ओर से रांची के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने कोर्ट में पक्ष रखा.
दरअसल, राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दोनों आरोपियों को जमानत दी गई थी. हाईकोर्ट ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बेल देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई थीं. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आरोपी आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे और ट्रायल के दौरान मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2 अगस्त की देर रात स्पेशल ब्रांच के SI अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अगले दिन 3 अगस्त को उनका शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड स्थित एक होटल के पास खून से लथपथ हालत में बरामद किया गया था. इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई थी.