रांची : जमानत मिलने के बाद पीड़िता को धमकाने और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने धनबाद एसएसपी से मामले की प्रगति पर जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा कि पीड़िता द्वारा शिकायत देने के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई और कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
सुनवाई के दौरान धनबाद एसएसपी अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे मामले की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी। साथ ही वायरल वीडियो को तुरंत हटवाने का निर्देश भी दिया।
मामले की अगली सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है।
दरअसल, पीड़िता ने आरोपी रवि साव की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी लगातार उसे धमका रहा है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई।