रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पुलिस विभाग के 10 आयुधिक अवर निरीक्षकों (आयुधिक जमादार) को नियमित प्रोन्नति देते हुए आयुधिक निरीक्षक (आयुधिक सूबेदार) के पद पर पदोन्नत कर दिया है। इस संबंध में आईजी प्रोविजन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। यह निर्णय विभागीय प्रोन्नति बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार प्रोन्नत किए गए अधिकारियों को वेतनमान PB-II (9300–34800) एवं ग्रेड पे 4600 के तहत सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार पे-मैट्रिक्स लेवल-7 का लाभ मिलेगा। पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी, जबकि आर्थिक लाभ पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा।
इन अधिकारियों को मिला प्रमोशन
सुनील कुमार सिंह – जैप-07, हजारीबाग
भरत चन्द्र पासवान – सीआईडी, रांची
विश्वनाथ तिर्की – जामताड़ा
बैजु रजक – पाकुड़
रमेश भगत – जैप-03, गोविन्दपुर (धनबाद)
सरफराज खां – गुमला
रविन्द्र कुमार – जैप-05, देवघर
साधु प्रसाद – जैप-06, जमशेदपुर
राजेन्द्र टुडु – जैप-09, साहिबगंज
सुनिराम मुर्मू – चतरा
प्रमोशन के साथ लागू होंगी अहम शर्तें
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी नवप्रोन्नत आयुधिक सूबेदारों को तीन माह के भीतर एक माह का विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण में असफल रहने या निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण पूरा नहीं करने पर उन्हें पूर्व पद पर वापस भेजा जा सकता है।
इसके अलावा यदि किसी अधिकारी के सेवा अभिलेख, न्यायालय के आदेश या वरिष्ठता से जुड़े मामलों के आधार पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को बाद में पदोन्नति दी जाती है, तो वर्तमान प्रोन्नत अधिकारियों की वरीयता प्रभावित हो सकती है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध कोई न्यायिक मामला लंबित है, विभागीय कार्रवाई चल रही है या पिछले तीन वर्षों में कोई बड़ा दंड मिला है, उन्हें इस पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा।