रांची: ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में जेल में बंद शाहिस्ता को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने शाहिस्ता की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे बेल प्रदान कर दी।
शाहिस्ता की ओर से अधिवक्ता तनु कुमारी और अधिवक्ता रमेश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने का आदेश जारी किया।
पारिवारिक सदस्य होगा जमानतदार
हाईकोर्ट ने शाहिस्ता को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके जमानतदार के रूप में परिवार का ही कोई सदस्य सामने आएगा।
बताया गया कि रांची पुलिस ने शाहिस्ता को पिछले वर्ष ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी।
सुखदेवनगर थाना केस में मिली राहत
शाहिस्ता को जिस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है, वह रांची के सुखदेवनगर थाना में दर्ज केस से संबंधित है। इस मामले की प्राथमिकी संख्या 600/2025 बताई गई है।