रांची: कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने सीआईडी द्वारा दर्ज केस संख्या 08/2024 में विकास तिवारी को जमानत दे दी है।
बताया गया कि अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और मामले में सीआईडी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को कमजोर मानते हुए जमानत मंजूर की। यह मामला रंगदारी और जबरन वसूली से जुड़ा है, जिसमें मौत का भय दिखाकर वसूली करने का आरोप विकास तिवारी और उसके सहयोगी मुकेश साव उर्फ पठान पर लगाया गया है।
सीआईडी इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। सुनवाई के दौरान विकास तिवारी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार, मौली सिन्हा और अमनदीप ने पक्ष रखा, जबकि सीआईडी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा ने बहस की।