झारखंड हाईकोर्ट से TSPC उग्रवादी महेंद्र गंझू को राहत, लेवी और हथियार मामले में मिली जमानत

Mahak Kumari
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now
YouTube Channel Subscribe

रांची: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC से जुड़े हार्डकोर कैडर महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लेवी वसूली और अवैध हथियार रखने के मामले में उसे जमानत दे दी है।

महेंद्र गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई, जहां उसकी ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली।

परिवार के सदस्य को बनना होगा बेलर

अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत के लिए आरोपी की ओर से एक पारिवारिक सदस्य को बेलर बनना अनिवार्य होगा।

यह मामला चतरा जिले के कुंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2024 में पुलिस ने महेंद्र गंझू को एक SLR राइफल और बड़ी मात्रा में गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में बंद था।

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद महेंद्र गंझू को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *