18 साल की सेवा के बाद भी नियमित नहीं हुए कर्मचारी, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 12 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश

Mahak Kumari
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Jharkhand High Court News: झारखंड में करीब 18 वर्षों तक सेवा देने के बावजूद नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इस निर्देश के बाद संबंधित कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

18 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिला नियमितीकरण

लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। करीब 18 वर्षों तक सेवा देने के बावजूद नियमित नहीं किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 12 सप्ताह का समय

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। अदालत के इस निर्देश के बाद संबंधित कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार की कार्रवाई पर टिकी हैं। लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कर्मचारियों को नियमित होने की जगी उम्मीद

लंबे समय तक सेवा देने के बाद भी नियमितीकरण नहीं होने से कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता बनी हुई थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि, संबंधित कर्मचारियों का विभाग, मामले की संख्या और अदालत के आदेश की तारीख जैसी विस्तृत जानकारी की पुष्टि होने के बाद ही नियमितीकरण से जुड़े अंतिम निर्णय की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अब सरकार के अगले कदम पर नजर

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज्य सरकार 12 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया कैसे पूरी करती है। संबंधित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा या नहीं, यह सरकार की कार्रवाई और लागू सेवा नियमों के तहत लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।

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