Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने नकली कैस्ट्रॉल मोटर ऑयल बेचने के आरोप में फंसे एक आरोपी को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि रिकॉर्ड और परिस्थितियां गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं दर्शाती हैं, तो आरोपी को अग्रिम बेल दी जा सकती है।
मामला गढ़वा जिले के एक ऑटोमोबाइल दुकान संचालक रविंद्र कुमार कश्यप से जुड़ा है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह आदेश पारित किया। आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
याचिकाकर्ता ने क्या दलील दी
आरोपी की ओर से अदालत में कहा गया कि वह नियमित रूप से ऑटोमोबाइल का कारोबार करते हैं और संबंधित मोटर ऑयल उन्होंने एक डीलर से सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के तहत खरीदा था। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करने की उनकी मंशा नहीं थी और उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी की दुकान से कथित तौर पर नकली कैस्ट्रॉल मोटर ऑयल बरामद हुआ था, जिससे मामले की गंभीरता स्पष्ट होती है।
कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि मामले में आरोपी से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने रविंद्र कुमार कश्यप को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने आरोपी को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य ने पक्ष रखा।