शराब घोटाला मामले में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ACB की कार्रवाई पर लगी रोक

Mahak Kumari
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Ranchi/Delhi: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी और कथित तौर पर लाइजनर की भूमिका निभाने वाले अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए ACB की कार्रवाई और किसी भी दंडात्मक कदम पर फिलहाल रोक लगा दी. मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच में हुई.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है.

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने अरविंद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने 16 अप्रैल को उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अरविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

ACB लंबे समय से अरविंद सिंह की तलाश कर रही है. एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले में सप्लाई कंपनियों और उत्पाद विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने में उसकी अहम भूमिका थी. पूछताछ के लिए ACB अब तक तीन बार नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ.

इस मामले में पूर्व अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद सिंह को अस्थायी राहत मिल गई है.

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