महेश तिवारी को राहत नहीं, सजा पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

Mahak Kumari
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Ranchi: रांची में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी की ओर से दायर अपील पर मंगलवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई प्रधान न्याययुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई, जहां बचाव पक्ष ने विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की।

हालांकि, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने इस मांग का कड़ा विरोध किया और सजा पर रोक नहीं लगाने की दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने महेश तिवारी को महिला अधिवक्ता ऋतू कुमार के साथ मारपीट और लज्जा भंग के मामले में दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उन्होंने यह अपील दायर की ।

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