Ranchi: रजरप्पा मंदिर परिसर से हटाए गए दुकानदारों की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रामगढ़ जिले के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में हुई।
वन भूमि पर चल रहे होटलों पर कार्रवाई का निर्देश
अदालत ने रामगढ़ डीसी को निर्देश दिया कि यदि वन भूमि पर किसी होटल का संचालन हो रहा है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
छोटे दुकानदारों के पुनर्स्थापन पर जोर
हाई कोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि जिन छोटे दुकानदारों को मंदिर परिसर से हटाया गया है, उन्हें पुनर्स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। अदालत ने कहा कि आजीविका से जुड़े लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है।
संगम स्थल पर सुरक्षा इंतजाम करने का आदेश
कोर्ट ने दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश भी दिया। अदालत ने कहा कि वहां ऐसी बैरिकेडिंग की जाए ताकि स्नान के दौरान कोई व्यक्ति फिसलकर नीचे न गिरे और हादसों को रोका जा सके।
शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई
मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने अदालत में पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।