खान सर को मिली अंतरिम राहत, कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

Mahak Kumari
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पटना: चर्चित शिक्षक खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान करते हुए फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ “नो कोर्सिव एक्शन” (No Coercive Action) का आदेश दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को भी आवश्यक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवाद और दर्ज मामले को लेकर खान सर की मुश्किलें बढ़ी हुई थीं, लेकिन सिविल कोर्ट के इस आदेश से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है।

अदालत के आदेश के बाद अब मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। तब तक पुलिस उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इस फैसले को खान सर के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।

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