चुनावी शपथ पत्र में गलत जानकारी का आरोप, चतरा जिप अध्यक्ष के मामले में हाईकोर्ट सख्त

Mahak Kumari
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रांची: चतरा जिला परिषद अध्यक्ष अताउल रहमान के चुनावी शपथ पत्र को लेकर उठे विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव तथा चतरा के उपायुक्त को छह सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अताउल रहमान ने जिला परिषद चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में अपने परिवार से जुड़ी जानकारी सही तरीके से नहीं दी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके तीन बच्चे हैं, जबकि चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों में केवल दो बच्चों का उल्लेख किया गया था। आरोप है कि इसी कथित गलत जानकारी के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद तक पहुंचे।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में राशन कार्ड और बच्चों से जुड़े शैक्षणिक दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रारंभिक विचार के बाद मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले की शिकायत पहले नगर विकास विभाग के समक्ष की गई थी, लेकिन वहां से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

अब मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के जवाब के बाद अगली सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है।

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