रांची: झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने आरोपी अभय तिवारी, समीर कुमार और राहुल कुमार की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। तीनों आरोपियों को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिल सकी है।
तीनों आरोपियों ने मांगी थी जमानत
जानकारी के अनुसार, अभय तिवारी और समीर कुमार ने 28 अगस्त को जमानत याचिका दाखिल की थी। वहीं राहुल कुमार ने 29 सितंबर को अदालत में जमानत के लिए आवेदन दिया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
JSSC CGL गड़बड़ी मामले में जांच जारी
JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में सामने आए आरोपों और आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है। इसी बीच तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होना केस में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
कोर्ट से राहत नहीं, आरोपियों की मुश्किलें बढ़ीं
जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभय तिवारी, समीर कुमार और राहुल कुमार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत के इस फैसले से मामले में आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले में आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।