पटना: बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले में चर्चित शिक्षक खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) प्रदान कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इस मामले में खान सर के अलावा उनके संस्थान के तीन अन्य कर्मियों और दो सुरक्षा गार्डों को भी अग्रिम जमानत मिली है।
खान सर समेत छह लोगों को मिली राहत
अदालत के आदेश के बाद खान सर, संस्थान के तीन कर्मचारियों और दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। सभी आरोपियों ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
कोचिंग विवाद मामले में चल रही थी कानूनी कार्रवाई
कोचिंग विवाद को लेकर दर्ज मामले में खान सर और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान सभी आरोपियों ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका मंजूर कर ली।
जांच और कानूनी प्रक्रिया रहेगी जारी
कोर्ट के इस फैसले को खान सर और उनके सहयोगियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि, अग्रिम जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है। पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी तथा मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।