रिश्वतखोरी मामले में महिला पंचायत सचिव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Mahak Kumari
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रांची: कथित रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने एसीबी और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।

जानकारी के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 12 मार्च को गुमला जिले से किरण कुसुम खलखो को गिरफ्तार किया था। उस दौरान वह बिशुनपुर प्रखंड के सेरका पंचायत में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थीं। उन पर बकाया भुगतान और बिल पास कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।

मामले की जांच पूरी होने के बाद एसीबी ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पूरे घटनाक्रम का विस्तृत विवरण देने के साथ कई अहम साक्ष्य और दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। एजेंसी का दावा है कि उपलब्ध सबूत पंचायत सचिव पर लगे आरोपों की पुष्टि करते हैं।

वहीं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने तक मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है।

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