Jharkhand High Court ने JPSC-JSSC नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी याचिका की खारिज

Mahak Kumari
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रांची: Jharkhand High Court ने JPSC और JSSC की विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति देने की मांग वाली अपील याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश S. M. Sonak और न्यायाधीश Rajesh Shankar की खंडपीठ ने नूतन इन्दवार समेत 22 अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.

मामला राज्य में आयोजित सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, पीजीटी, दंत चिकित्सक, वायरलेस इंस्पेक्टर और रेडियो इंस्पेक्टर नियुक्ति परीक्षाओं से जुड़ा था. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि JPSC⁠� और JSSC⁠� ने भर्ती विज्ञापनों में उनके जाति प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी और उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया.

अभ्यर्थियों ने अदालत को बताया कि यदि उनके जाति प्रमाण पत्र पर विचार किया जाता, तो उन्हें आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलता और कटऑफ से अधिक अंक होने के कारण उनका चयन संभव था. हालांकि, अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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