सुप्रीम कोर्ट से बेल के बाद भी जेल में रहेंगे IAS विनय चौबे, दूसरा केस बना अड़चन

Mahak Kumari
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Ranchi: झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। सेवायत भूमि घोटाला मामले में राहत मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं।

दरअसल, हजारीबाग से जुड़े एक अन्य भूमि घोटाले में भी विनय चौबे मुख्य आरोपी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज कांड संख्या 11/2025 में उन्हें अब तक किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिली है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी वे जेल में ही रहेंगे।

इससे पहले भी विनय चौबे को दो मामलों में तकनीकी आधार पर राहत मिल चुकी है। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके चलते उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल गई थी।

अब उनकी कानूनी टीम की नजर हजारीबाग के वन भूमि घोटाला मामले पर टिकी है। जब तक इस केस में जमानत नहीं मिलती, तब तक अन्य मामलों में राहत मिलने के बावजूद उनका जेल से बाहर आना संभव नहीं होगा।

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