रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 यानी 14वीं JPSC को लेकर उम्र सीमा विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने परीक्षा की कट-ऑफ डेट वर्ष 2018 करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। मधुसूदन समेत अन्य अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि परीक्षा के लिए उम्र की कट-ऑफ डेट वर्ष 2018 निर्धारित की जाए। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।
दरअसल, 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उम्र सीमा में छूट के मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए परीक्षा के लिए उम्र की कट-ऑफ डेट वर्ष 2022 तय कर दी थी।
सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो पहले तय कट-ऑफ डेट के कारण उम्र सीमा पार होने की वजह से परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे थे। मामले में JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल ने अदालत में पक्ष रखा।