Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े टेंडर घोटाला मामले में आरोपी इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता ने सोमवार को रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में सरेंडर किया। सरेंडर के बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।
कोर्ट ने अशोक कुमार गुप्ता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त लगाई है। इन शर्तों के साथ उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई।
इधर, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में प्रमोद कुमार समेत 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध समन जारी कर दिया है।
जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले में कई आरोपी अब तक सरेंडर कर चुके हैं और उन्हें जमानत भी मिल चुकी है।