रांची: राजधानी रांची के एचईसी इलाके में बायपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। शुक्रवार को अदालत ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को 31 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई। अदालत ने रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि फिलहाल बायपास रोड इलाके में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोक दिया जाए। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। बताया गया कि इस मामले में अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोई फीस नहीं ली है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद एचईसी बायपास रोड पर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर फिलहाल विराम लग गया है। अदालत ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया है।अदालत के आदेश के मुताबिक, अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन से अपना कब्जा स्वयं हटाना होगा। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।