दोस्त के जन्मदिन की पार्टी बनी साजिश का अड्डा, रेप केस की आरोपी मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Mahak Kumari
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रांची: दोस्त की जन्मदिन पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करवाने के चर्चित मामले में आरोपी मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले रांची सिविल कोर्ट भी उसकी जमानत अर्जी नामंजूर कर चुकी थी। झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया गया था। आरोप है कि ओली विश्वकर्मा ने अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिलाने में सहयोग किया। मामले में ओली समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस जांच जारी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल आरोपी मेडिकल छात्रा को जेल में ही रहना होगा। अदालत के इस आदेश को पीड़िता पक्ष के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।

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