रांची: झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा और नियुक्तियों को लेकर जारी विवाद में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत परीक्षा और उसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था।
अदालत ने नियुक्त कर्मियों को सेवा से हटाने की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।
सरकार के फैसले के बाद JSSC-CGL के जरिए नियुक्त हुए कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा था। बड़ी संख्या में कर्मचारी और अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल नियुक्त कर्मियों को राहत मिली है।
वहीं, JSSC और JPSC की परीक्षाओं को लेकर पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों में कोर्ट के इस फैसले से मायूसी देखी जा रही है। छात्रों की मांग परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर रही है।
अब इस मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। हाईकोर्ट के अंतिम फैसले से यह स्पष्ट होगा कि JSSC-CGL परीक्षा और इससे जुड़ी नियुक्तियों का भविष्य क्या होगा।