जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 11 सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी

Mahak Kumari
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रांची: धुर्वा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम निर्देश दिया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंदिर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य के महाधिवक्ता रोहितास्य रॉय की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। मंदिर के संचालन को लेकर हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से गठित नई कमेटी के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। इसी वर्ष बोर्ड ने मंदिर के संचालन और प्रबंधन के लिए करीब एक दर्जन सदस्यों वाली नई कमेटी का गठन किया था, जिसे चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड ने मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर तैयार की गई योजना अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। योजना का अध्ययन करने और मंदिर की व्यवस्था को लेकर आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से अदालत ने महाधिवक्ता की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया। अब यह कमेटी धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से पेश की गई योजना का अध्ययन करेगी और मंदिर के संचालन व प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट और सुझाव देगी। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद जगन्नाथपुर मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था को लेकर आगे की प्रक्रिया इसी कमेटी की भूमिका के आधार पर तय होने की उम्मीद है।

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