रांची: खूंटी में फ्लिपकार्ट कर्मचारी से लूटपाट के मामले में आरोपी आशुतोष कुमार राम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दिया है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आशुतोष कुमार राम को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान की।
अगस्त 2025 में हुई थी लूट की घटना
जानकारी के मुताबिक, अगस्त 2025 में खूंटी में फ्लिपकार्ट के एक कर्मचारी के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। घटना के बाद कर्रा थाना में कांड संख्या 35/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। इसी दौरान आरोपियों ने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अदालत में सुनवाई के बाद आशुतोष कुमार राम को जमानत दे दी गई। हालांकि, जमानत की रिहाई निर्धारित कानूनी शर्तों और निजी मुचलके की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी।