मां से मारपीट का विरोध करना पड़ा भारी, दो सगे भाइयों की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Mahak Kumari
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सिमडेगा: दोहरे हत्याकांड के चर्चित मामले में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को आरोपी नवीन भेंगरा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामला जलडेगा थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 12 जुलाई 2023 को गांव निवासी वृद्ध महिला मुनिका जोजो को नवीन भेंगरा ने धान कूटने वाली लकड़ी से हमला कर घायल कर दिया था। घटना की जानकारी मिलने पर महिला के दो बेटे पीटर जोजो और असीम जोजो आरोपी के घर पहुंचे और अपनी मां के साथ मारपीट का कारण पूछने लगे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया।

आरोप है कि विवाद के दौरान नवीन भेंगरा ने लकड़ी का टुकड़ा उठाकर पीटर जोजो और असीम जोजो पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों की बाद में मौत हो गई।

घटना के बाद मृतकों के परिजनों की शिकायत पर जलडेगा थाना में नवीन भेंगरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने अदालत में 10 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नवीन भेंगरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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