ACB केस में भानु प्रताप प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पहले निचली अदालतों से खारिज हो चुकी थी याचिका

Mahak Kumari
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Ranchi: बड़गाईं अंचल के पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को एसीबी के भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उन्हें बेल देने का आदेश दिया।

भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कांड संख्या 13/2024 दर्ज किया था। इसी मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले वे एसीबी की विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट से भी जमानत की मांग कर चुके थे, लेकिन दोनों अदालतों ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

बताया जा रहा है कि बड़गाईं अंचल में राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान उन पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके अलावा बड़गाईं अंचल से जुड़े एक अन्य मामले में भी उनका नाम सामने आया है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को भानु प्रताप प्रसाद के लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि उनके खिलाफ अन्य मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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