रेप केस में मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Mahak Kumari
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Ranchi: दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करवाने के आरोप में गिरफ्तार मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा को रांची सिविल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए बेल देने से इंकार कर दिया।

इस मामले में लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज है। पीड़िता की शिकायत पर ओली विश्वकर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत की थी, जिसके बाद सभी पक्षों की दलीलें सुनकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पवन रंजन खत्री और कीर्ति सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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