रांची: झारखंड सरकार ने पथ निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियंताओं के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए चार इंजीनियरों को विभागीय और व्यावसायिक परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से पूरी तरह छूट दे दी है। इस फैसले से संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति और सेवा लाभों में आ रही बाधाएं अब दूर हो जाएंगी।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय कोई तात्कालिक कदम नहीं, बल्कि पुराने नियमों और अधिकारियों की लंबी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दरअसल, यह छूट बिहार सरकार के समय लागू प्रावधानों के आधार पर दी गई है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-4674 (दिनांक 15 मई 1992) में ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत निर्धारित आयु या सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में विभागीय परीक्षाओं से छूट दी जा सकती है।
इसी प्रावधान के अनुरूप झारखंड सरकार ने यह राहत दी है, जो अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित चार सहायक अभियंताओं को सीधा लाभ मिलेगा।