ओबीसी आंदोलन मामले में सुदेश महतो व चंद्र प्रकाश चौधरी समेत 5 पर आरोप तय, 22 मई से गवाही

Mahak Kumari
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Ranchi: ओबीसी आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में आजसू पार्टी के शीर्ष नेताओं की कानूनी परेशानी बढ़ गई है। रांची सिविल कोर्ट के एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत ने गुरुवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित पांच नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

अदालत ने जिन नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार पाया है, उनमें सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामचंद्र सहिस, देवशरण भगत और शिवपूजन कुशवाहा शामिल हैं।

क्या है मामला

यह मामला उस समय का है जब आजसू कार्यकर्ताओं ने ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी।

घटना के बाद ओरामांझी के तत्कालीन अंचल अधिकारी विजय केरकेट्टा के बयान पर लालपुर थाना में कांड संख्या 201/2021 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की करने और कोविड व सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं।

22 मई से शुरू होगी गवाही

अब अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी। 22 मई से अभियोजन पक्ष अपने गवाहों को पेश करेगा, जिससे इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

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