Ranchi: कार और बाइक की मामूली टक्कर से शुरू हुआ विवाद अब अदालतों तक पहुंच चुका है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त की गई कार को रिलीज करने के आदेश के खिलाफ डोरंडा थाना प्रभारी ने रांची सिविल कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है। यह याचिका सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में दाखिल की गई है।
दरअसल, पिछले सप्ताह न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अधिवक्ता मनोज टंडन की कार को रिलीज करने का आदेश दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद डोरंडा थाना की ओर से इसे चुनौती देते हुए पुनर्विचार की मांग की गई है। अब प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी।
मामले की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और एक बाइक सवार के बीच हल्की टक्कर हो गई थी। मामूली दुर्घटना के बाद विवाद बढ़ गया और मौके पर घंटों तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इस पूरे प्रकरण में एक अहम मोड़ तब आया जब झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में पुलिस जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है।
अब सबकी निगाहें प्रधान न्यायायुक्त की अदालत पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि निचली अदालत का आदेश बरकरार रहेगा या उसमें बदलाव किया जाएगा।