रांची: झारखंड में होमगार्ड जवानों के समायोजन से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों को सीधे समायोजित किए जाने से संबंधित आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। सरकार की इस पहल के बाद लंबे समय से नियुक्ति और समायोजन की मांग कर रहे जवानों के मामले में कानूनी पेच और बढ़ गया है। मामला वर्ष 2015 की पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। इस भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। इसी क्रम में होमगार्ड जवानों के समायोजन का मुद्दा भी अदालत के सामने आया था।
बताया जा रहा है कि होमगार्ड जवानों की ओर से लंबे समय से सेवा और नियुक्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर मांग उठाई जाती रही है। अदालत के आदेश के बाद इनके सीधे समायोजन की दिशा में रास्ता खुला था, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की दलील और होमगार्ड जवानों की ओर से रखे जाने वाले पक्ष पर नजर रहेगी। शीर्ष अदालत के अगले आदेश से यह स्पष्ट होगा कि समायोजन की प्रक्रिया आगे किस तरीके से बढ़ेगी।