रांची: राजधानी रांची के सिविल कोर्ट में वार्षिक अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। रांची सिविल कोर्ट में 16 अक्टूबर 2026 से 17 नवंबर 2026 तक वार्षिक अवकाश रहेगा। इस अवधि के दौरान न्यायालयों में नियमित कामकाज प्रभावित रहेगा। हालांकि, अति-आवश्यक आपराधिक मामलों के निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो।
प्रधान न्यायायुक्त ने जारी किया आदेश
रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की ओर से वार्षिक अवकाश को लेकर आदेश जारी किया गया है। आदेश में अवकाश की अवधि के दौरान न्यायिक कार्यों के संचालन और जरूरी मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत न्यायिक अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है और इन-चार्ज कोर्ट की व्यवस्था भी तय की गई है।
जरूरी आपराधिक मामलों की होगी सुनवाई
वार्षिक अवकाश के दौरान आपराधिक न्यायालयों में अति-आवश्यक मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों के निष्पादन के लिए निर्धारित न्यायिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा, इन-चार्ज कोर्ट के माध्यम से जरूरी न्यायिक कार्यों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वार्षिक अवकाश के दौरान भी अत्यावश्यक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया जारी रहे और जरूरी मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी न हो।
17 नवंबर तक प्रभावी रहेगा वार्षिक अवकाश
जारी आदेश के अनुसार, रांची सिविल कोर्ट में वार्षिक अवकाश 17 नवंबर 2026 तक रहेगा। इस दौरान न्यायिक कार्यों से संबंधित लोगों को निर्धारित विशेष व्यवस्था के अनुसार ही आवश्यक मामलों के लिए न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिलहाल, अवकाश की अवधि में अति-आवश्यक आपराधिक मामलों के निष्पादन के लिए न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी और इन-चार्ज कोर्ट की व्यवस्था निर्धारित की गई है। सामान्य कामकाज और अन्य मामलों की सुनवाई से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए न्यायालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश को देखना उचित होगा।