Ranchi: सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले पीड़ितों को भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने पर मुआवजा मिल सकता है. राजधानी रांची के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने ऐसा ही एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नामकुम निवासी पूजा देवी को 10 लाख 52 हजार 777 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह आदेश एमएसीटी के अतिरिक्त पीओ मनोज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने पारित किया.
अदालत ने Oriental Insurance Company Limited को निर्देश दिया है कि वह तीन माह के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करे.
जानकारी के अनुसार, यह हादसा 1 दिसंबर 2021 को हुआ था. पूजा देवी अपने बेटे अर्शित राज के साथ किराना सामान खरीदने गई थीं. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी. दुर्घटना में बेटे की मौत हो गई, जबकि पूजा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. इलाज के बाद उन्हें 50 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हो गई.
सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ था और संबंधित वाहन का वैध इंश्योरेंस भी था. कोर्ट ने एफआईआर, चार्जशीट, मेडिकल रिपोर्ट और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया.
कानूनी जानकारों के अनुसार, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति भी मुआवजे का हकदार होता है, यदि दुर्घटना करने वाले वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो और वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मौजूद हो।