आलमगीर आलम की जमानत पर पीएमएलए कोर्ट ने लगाई शर्तें, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

Mahak Kumari
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Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता Alamgir Alam को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने उनकी जमानत की शर्तें तय कर दी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जेल से बाहर आने के लिए आलमगीर आलम को एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि आलमगीर आलम अपना पासपोर्ट पीएमएलए कोर्ट में जमा करेंगे। साथ ही, जमानत के लिए एक बेलर नजदीकी रिश्तेदार और दूसरा स्थानीय व्यक्ति होना अनिवार्य होगा।

पीएमएलए कोर्ट ने जमानत अवधि के दौरान आलमगीर आलम को मामले से जुड़े गवाहों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही उन्हें जेल से रिहाई मिल सकेगी।

गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत प्रदान की थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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