शराब घोटाला: हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अरविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी

Mahak Kumari
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रांची/दिल्ली: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में नामजद आरोपी अरविंद सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने सर्वोच्च अदालत में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए नई याचिका दायर की है।

इससे पहले 16 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने अरविंद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद से वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है।

एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) को अरविंद सिंह की लंबे समय से तलाश है। आरोप है कि उसने शराब सप्लाई करने वाली कंपनियों और उत्पाद विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के बीच लाइजनर की भूमिका निभाई थी, जिससे पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया।

जांच एजेंसी अब तक उसे पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वह एक भी बार पेश नहीं हुआ है। इस मामले में विनय कुमार चौबे सहित कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ही अरविंद सिंह को राहत मिलती है या नहीं, इस पर फैसला होगा।

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