रांची: सरहुल और रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए झारखंड सरकार ने सख्त गाइडलाइंस (SOP) लागू की हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जुलूस की ऊंचाई तय
प्रशासन के निर्देश के अनुसार, जुलूस में शामिल झंडों और डीजे की कुल ऊंचाई 4 मीटर (करीब 13 फीट) से अधिक नहीं होगी। यह नियम बिजली तारों से होने वाले हादसों को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
समय सीमा का पालन अनिवार्य
जुलूस और डीजे संचालन के लिए तय समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। सामान्यतः रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध रहेगा।
भड़काऊ सामग्री पर सख्त रोक
किसी भी तरह के भड़काऊ गाने, नारे या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले पोस्टर और संदेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ड्रोन और CCTV से निगरानी
संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी प्रशासन की नजर बनी रहेगी।
बिना अनुमति जुलूस पर कार्रवाई
किसी भी जुलूस के आयोजन से पहले संबंधित थाना या एसडीओ से अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शांतिपूर्ण त्योहार पर जोर
सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य सभी समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखना और त्योहारों को सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराना है।