Ranchi: राजधानी में सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि गुटवा पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस M. S. Sonak और जस्टिस Rajesh Shankar की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को आदेश दिया कि सड़क परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को हर हाल में 30 अप्रैल तक मंजूरी दी जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर तक सड़क निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
सुनवाई के दौरान सड़क की चौड़ाई को लेकर भी मुद्दा उठा। हस्तक्षेपकर्ता की ओर से बताया गया कि वर्ष 2023 में तैयार डीपीआर में सड़क की चौड़ाई केवल 12 फीट प्रस्तावित की गई है, जिससे दो वाहनों का एक साथ गुजरना मुश्किल होगा। इस पर अदालत ने सरकार को सुझाव दिया कि जनहित और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने पर विचार किया जाए।
यह मामला रांची के अरगोड़ा–नयासराय रोड स्थित गुटवा पंचायत क्षेत्र से जुड़ा है। राजेंद्र नगर, सिद्धि विनायक नगर, महुआ टोली, बेथलेहम नगर, धर्म कॉलोनी और लक्ष्मी नगर के निवासी लंबे समय से खराब सड़क की समस्या उठा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को समयबद्ध तरीके से सड़क निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।