Jharkhand News: 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव, दुकानें बंद, कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश

The News Varta
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रांची: राज्य में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र कार्मिक विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। निर्देश के अनुसार, मतदान वाले दिन सभी नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, ताकि मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्र का मतदाता है, लेकिन वह उस क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक इकाई, संस्थान या दुकान में कार्यरत है, तो भी उसे मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

इसके अलावा, जो श्रमिक कैजुअल या डेली वेज वर्कर के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं और संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा। यह प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1) तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 (3)(क) के तहत लागू होगा।

सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे।

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