झारखंड शराब घोटाला: कमल और शीतल देसाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, जांच में सहयोग की शर्त

Mahak Kumari
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रांची/दिल्ली: झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपित कमल देसाई और शीतल देसाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर या दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच में पूरा सहयोग करना होगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वारले की खंडपीठ में हुई।

इससे पहले रांची की ACB कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद दोनों ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जानकारी के मुताबिक, ACB ने कुछ समय पहले ही दोनों को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन एजेंसी के समक्ष पेश होने के बजाय उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

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