ड्रग इंस्पेक्टर बहाली पर हाईकोर्ट का फैसला, उम्र सीमा में छूट की मांग नामंजूर

Mahak Kumari
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रांची: ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 12/2025 के तहत 30 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित कट-ऑफ आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

अभ्यर्थियों ने अदालत में याचिका दायर कर आयु सीमा में 12 वर्षों की छूट देने और कट-ऑफ वर्ष 2024 के बजाय 2012 निर्धारित करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने के कारण कई उम्मीदवार आयु सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए उन्हें विशेष राहत दी जाए।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश आनंदा सेन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर याचिका खारिज कर दी और आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। अब इस नियुक्ति प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिनकी आयु वर्ष 2024 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है।

पहले शैक्षणिक योग्यता पर मिला था अभ्यर्थियों को राहत

इससे पहले इसी बहाली प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी विवाद हुआ था। विज्ञापन में केवल “डिग्री इन फार्मेसी” का उल्लेख था, लेकिन डिग्री के स्तर को लेकर स्पष्टता नहीं थी। इस मामले में याचिकाकर्ता मन्नू कुमार के पक्ष में अदालत ने फैसला सुनाते हुए फार्म-डी (Pharm D) डिग्री को मान्य मानते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी।

हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया तय आयु सीमा के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।

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